सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में सरलीकरण एवं ऑटो अप्रूवल का कुछ स्थानों पर ईमित्र संचालकों के माध्यम से दुरुपयोग होने की शिकायतें प्राप्त होने के पश्चात अब आवेदन के समय प्रार्थी का बायोमेट्रिक सत्यापन आवश्यक कर दिया है ।
साथ में इस प्रकार की शिकायतें भी विभाग को प्राप्त हो रही थी जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी की मृत्यु उपरांत उसके परिवार जन उसके मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से मृत पेंशनर का फिजिकल वेरीफिकेशन करवाकर वर्षों तक पेंशन उठा रहे थे इसकी रोकथाम के लिए विभाग द्वारा इस वर्ष महा नवंबर एवं दिसंबर में होने वाले वार्षिक भौतिक सत्यापन में ओटीपी द्वारा सत्यापन की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सिर्फ बायोमेट्रिक सत्यापन का ही विकल्प रखा है पेंशनर को कोई परेशानी ना हो इसलिए अन्य विकल्प भी साथ में रखे गए हैं ।
इस संबंध में विभाग द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उसका सार निम्नानुसार है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत *प्रतिवर्ष माह नवम्बर दिसम्बर में होने वाले वार्षिक भौतिक सत्यापन* निम्नानुसार किया जाएगाः-
1⃣ *पेंशनधारक द्वारा अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन हेतु ई-मित्र कियोस्क/राजीव गंाधी सेवा केन्द्र/ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर अंगुली की छाप (Finger Print Impression) बायोमैट्रिक्स से करवाया जा सकेगा। अंगुली की छाप (Finger Print Impression) बायोमैट्रिक्स से वंचित रहे पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन आईरिस स्कैन से भी करवाया जा सकेगा।*
2⃣ *बिन्दु संख्या 01 में उल्लेखित प्रक्रिया द्वारा किसी पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में यदि पेंशनर पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विकास अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी) के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है, तो पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी) स्वंय की SSO ID द्वारा SSP Portal पर संबंधित पेंशनर का पीपीओ नम्बर दर्ज करने पर उस पेंशनर के रजिस्ट्रड मोबाईल नम्बर पर प्राप्त OTP के आधार पर भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा।*
*3⃣यदि इस अवधि में (प्रतिवर्ष माह नवम्बर दिसम्बर में) किसी पेंशनर द्वारा जन आधार से जुडी किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ बायोमैट्रिक के माध्यम से लिया गया हो (यथा राशन, चिकित्सा बीमा आदि) तो ऐसे पेंशनर को पृथक से भौतिक सत्यापन करवाने की आवश्यकता नहीं है।*
4⃣. *ऐसे पेंशनर जो अत्याधिक वृद्धावस्था, शारीरिक अस्वस्थता (Physical incapicity) के कारण निर्धारित अवधि में वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवा पाए हो, तो स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा उक्त निर्धारित अवधि (दो माह) में ऐसे पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन क्षेत्रीय सत्यापन अधिकारी की लिखित रिपोर्ट के आधार एस.डी.ओ./बी.डी.ओ. द्वारा किया जा सकेगा।*
समस्त पेंशनर्स को इसकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए *सभी जिला कलक्टर्स के द्वारा प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया से प्रेस-विज्ञप्ति एवं प्रचार का उपयोग किया जाए* तथा *भौतिक सत्यापनकर्ता अधिकारियों के पास यदि पेंशनर्स के मोबाईल/फोन नम्बर उपलब्ध है तो उन्हें भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में जानकारी एस.एम.एस. के माध्यम से भी प्रेषित की जाए*। प्रति वर्ष दिसम्बर माह के उपरान्त जिन पेंशनर का भौतिक सत्यापन नहीं होता है उनकी पेंशन राशि का भुगतान रोक दिया जाएगा।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत पेंशनर्स के *वार्षिक भौतिक सत्यापन हेतु जारी विस्तृत आदेश* संलग्न है