Thursday, 5 May 2022

-डाॅ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह*

*प्रिय ई मित्र कीओस्क धारक !*

*एक और योजना की जानकारी ले कर आए है :-डाॅ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह* 
*विभाग :-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग*
*आवेदन कैसे करें:-*
आवेदन का माध्यम : ऑनलाइन
ऑनलाइन आवेदन के लिए माध्यम : ई-मित्र, योजना वेबसाइट
आवेदक अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर या अपने स्वयं के ई-मित्र खाते से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
*ई मित्र पोर्टल लॉग इन के बाद Utility- डाॅ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह ! सर्विस का चयन करे !*
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सवर्ण हिन्दू तथा अनुसूचित जाति के बीच अन्तर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने हेतु ''डाॅ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
अस्पृश्यता निवारण के एक प्रयास के रूप में सवर्ण हिन्दू तथा अनुसूचित जाति के बीच अन्तर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने हेतु ''डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना'' का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के युवक/युवतियों द्वारा सवर्ण हिन्दू जातियों के युवती/युवक से विवाह करने पर युगल को अन्तर्जातीय विवाह योजनान्तर्गत प्रति युगल 5.00 लाख रूपये (अक्षरे पाँच लाख रूपये मात्र) प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है।
अन्तर्जातीय विवाह योजना में प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिय अभ्यर्थी द्वारा विभागीय SJMS पोर्टल पर ऑन लाईन आवेदन करना होगा। योजना की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र   www.sje.rajasthan.gov.in  पर भी उपलब्ध हैं।
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*पात्रता:-*
1    अनुसूचित जाति वर्ग का युवक अथवा युवती, जिसने किसी सवर्ण हिन्दू युवक अथवा युवती से, जो दोनों  ही राजस्थान के मूल निवासी है एंव युगल में सेे किसी की भी  आयु 35 वर्ष से अधिक नही हो, और जो किसी आपराधिक मामलें में गंभीर दोषसिद्ध न हो, से विवाह किया हो।   
2    अन्तर्जातीय विवाह करने वाले युगल के विवाह के प्रमाण स्वरूप सक्षम प्राधिकरण/अधिकारी  कार्यालय से जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र हो।
3    युगल की संयुक्त आय 2.50 लाख रूपये वार्षिक से अधिक नहीं हो।
4    ऐसे युगल द्वारा राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी समानान्तर योजना में कोई आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं किया हो।
5    विवाह की दिनांक से एक वर्ष की अवधि में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ही योजनान्तर्गत लाभ देय होगा।
6    युवक/युवती के प्रथम विवाह पर ही इस योजना का लाभ देय होगा ।
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*समर्थन दस्तावेज़:-*
डाॅ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह के लिए आवेदन हेतु आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
1. शादी प्रमाण पत्र की प्रति*
2. जाति प्रमाण पत्र की प्रति*
3. मूल निवास प्रमाण पत्र कॉपी*
4. आधार कार्ड की प्रति*
5. जन-आधार/भामाशाह कार्ड की प्रति*
6. बैंक पासबुक की प्रति* : Joint bank account details in nationalised band + copies of pen cards
7. आय प्रमाण पत्र की प्रति* : आय का स्व घोषणा पत्र
8. पासपोर्ट साइज फोटो* : joint
9. पैन कार्ड की प्रति*
10. जन्म प्रमाण पत्र की प्रति* : For authentication of DOB of Couple
11.अन्य दस्तावेज* : हिन्दू सवर्ण जाति का होने का शपथ पत्र (नोटेरी से सत्यापित)
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*लाभार्थी को देय लाभ*
लाभ : वित्तीय सहायता
लाभार्थी को मिलने वाली वित्तीय सहायता का विवरण Rs. 5.00 lacs per couple
वित्तीय सहायता प्रदान करने का माध्यम डीबीटी
भुगतान विवरण की विधि : ECS
भुगतान का तरीका
एक बारीय पूर्ण सहायता One time (fully)
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